देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। जिसके तहत अभी सिर्फ महज तीन दिन के भीतर ही उत्तर प्रदेश में ई-चालान से 3 करोड़ 63 लाख 8 हजार रुपए वसूले जा चुके है। यूपी में 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच अब तक 33,347 ई-चालान काटे गए और नियमों को उल्लंघन करने के एवज में उनसे जुर्माना वसूला गया है।

दरअसल मोदी सरकार ने पहले के मुकाबले, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से कांग्रेस शासित राज्यों को छोड़ हर राज्य में इस एक्ट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं 15 हज़ार का चालन हो रहा है तो कहीं 60 हज़ार का चालन हो रहा है।

नए नियम के मुताबिक, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपए का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपए था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपए था अब वो 500 रुपए हो गया है।

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इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा- चारों तरफ़ हल्ला मचा है 15 हज़ार की स्कूटी का 23 हज़ार चालान कर दिया क्यों शोर मचा रहे हो भाई? राष्ट्र के लिए आपने नोटबंदी, GST, महँगाई बेरोज़गारी सब बर्दाश्त कर ली क्या राष्ट्र के लिये थोड़ा बहुत फ़ाइन बर्दाश्त नही कर सकते? बोलो “भारत माता की जय”

मालूम हो कि रेड लाइट जंप की तो 10 हजार रुपए जुर्माना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए भरने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपए देने होंगे।

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी इस अध्यादेश को जारी नहीं किया गया है, लेकिन ई-चालान नए नियम के अनुसार ही हो रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ही हुआ है ऐसे में देखना अब ये है कि क्या सरकार इस एक्ट पर कुछ बदलाव करती है या फिर ये एक्ट ऐसे ही आम लोगों की परेशानी सबब बनता रहेगा।

साभार- वन इंडिया 

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