अब लुंगी पहनकर गाड़ी चलाना ड्राइवर्स को महंगा पड़ सकता है। दरअसल, नए ट्रैफ़िक नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में अगर लुंगी पहनकर कोई ड्राइव करता पाया गया, तो उसका 2000 रुपए का चालान काट दिया जाएगा।

मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सभी कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों और खलासी को लुंगी और बनियान पहनकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ड्राइवरों को ड्रेस कोड का पालन करना होता है लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। अब इस पर सख्ती की गई है।

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नए नियमों के तहत बस या ट्रक ड्राइवरों को वाहन चलाते समय फुल पैंट और शर्ट पहननी होगी और इसके साथ ही जूते पहनने भी अनिवार्य है। यह नियम स्कूल वाहनों के ड्राइवरों पर भी लागू किए जाएंगे और उन्हें विशेष रूप से वर्दी पहनना आवश्यक होगा।

लखनऊ के एसपी(ट्रैफिक) ने बताया कि ड्रेस कोड मोटर ह्वीकल एक्ट का एक प्रमुख अंग है जिसका पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पहले इसमें 500 रुपए का फाइन था लेकिन अब एक्ट में परिवर्तन के बाद ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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ट्रैफिक के इस नए नियम को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार का जमकर मज़ाक बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राजीव राय ने तंज़ कसते हुए कहा कि लुंगी पहन कर गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन लुंगी पहन कर सरकार चलाई जा सकती।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “लूँगी पहन कर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, पर लुंगी पहन कर सरकार चला सकते है! चाहे तो गाँजा भी पी सकते है और बाबा /स्वामी है तो चिन्मयानंद की तरह लुंगी खोल कर मसाज भी किसी अबला से करवा सकते है ,यक़ीन करिये जब तक सुप्रीम कोर्ट डंडा ना उठाये केस तक दर्ज नहीं होगा”। 

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