देश में यातायात नियम तोड़ने वालों पर बेरहम कानून लागू कर दिया है। ताजा मामला गुरुग्राम का है जहां तीन ऑटो-रिक्शा चालकों के आज यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा 9,400 रुपये, 27,000 रुपये और 37,000 रुपये का चालान कर दिया। इसपर एसपी का कहना था कि ये चालन मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

दरअसल कड़ा ट्रैफिक नियम 1 सितंबर से लागू किया गया है, जो पहले की तुलना में जुर्माने के तौर पर चार गुना ज्यादा है। पहले दिन ही ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 39 हजार ड्राईवर्स के चालान काटे। इनमें ट्रिपल राइडिंग, पॉल्यूशन, नंबर प्लेट से छेड़छाड़, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राईविंग को लेकर चालान काटे गए थे।

गुरुग्राम : 15 हजार की स्कूटी पर 23 हजार का चालान, पत्रकार बोले- नौकरी है नहीं ‘चालान’ चाहिए

अब एक बार फिर एक ऑटो ड्राईवर का चालान कर नियमों का पालन करवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग नियमों की खुलेआम धज्जी उड़ाते है। उनसे सवाल कब किए जायेंगे? इस मामले पर कटाक्ष करते हुए ट्विटर यूजर ऐसी तैसी डेमोक्रेसी ने लिखा- बहुत सही है. अमीरों को 1000 करोड़ का लोन दे दो, डिफ़ॉल्ट करें तो भागने भी दो और गरीबों का 37 हज़ार का चालन ठोक दो।

बता दें कि दिल्ली के रहने वाले और गुरुग्राम कोर्ट में काम करने वाले दिनेश मदान का भी 23 हजार रुपये का जुर्माना हो चुका है, जबकि उसकी स्कूटी की कीमत बाजार में 15 हजार रुपये है। यही वजह है कि नए ट्रैफिक नियम के खिलाफ आवाज उठने लगी है।

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