नया मोटर एक्ट लागू होने से देश में हाहाकार मचा हुआ है। बीते मंगलवार गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर-ट्राली का चालान काटा गया। पुलिस ने दस नियमों का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुए 59 हजार जुर्माना लगाया गया और ट्रैक्टर-ट्राली को भी जब्त कर लिया।

वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में ही जहां तीन ऑटो-रिक्शा चालकों के आज यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 9,400 रुपये, 27,000 रुपये और 37,000 रुपये का चालान कर दिया। इसपर एसपी का कहना था कि ये चालन मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि चालन सिर्फ ऑटो, टैक्टर और बाइक के ही क्यों हो रहें है? महंगी गाड़ी वालों के चालन कटने की खबर क्यों नहीं आ रही है?

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इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा- ऑडी, BMW, रेंज रोवर, जैगुआर इत्यादि गाड़ियों का चालान कट रहा होगा तो बताइयेगा। ये सब ऑटो, ट्रेक्टर, बाइक वाले ही नियम तोड़ रहे हैं क्या? बड़कवा सब शरीफ हो गया है क्या? या पुलिस ऐसी गाड़ियों को चेक नहीं कर पा रही है? कुछ तो बात है दया, आओ पता लगाते हैं।

बता दें कि नए नियम के मुताबिक, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपए का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपए था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपए था अब वो 500 रुपए हो गया है।

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रेड लाइट जंप की तो 10 हजार रुपए जुर्माना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपए भरने पड़ते थे, अब 500 रुपए देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपए देने होंगे।

1 COMMENT

  1. Aj mene honda chowk gurugram me red lyt jump ki janbujh ke. Aur chalan nhi kata police wala bhi dekh rha tha.
    Aesa kyu.. Kya garibo pr hi jyada dhyan h jo bechaare auto chalake apna pariwar chalate h

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